Monday, April 20th, 2026

अमन साहू एनकाउंटर : HC की राज्य सरकार को चेतावनी, ‘चाहे DGP हो या कोई और, सब कानून के दायरे में’


रांची

एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू की मां किरण देवी की शिकायत पर FIR रजिस्टर न करने में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, फिर चाहे वह पुलिस महानिदेशक ही क्यों न हो.

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैंगस्टर अमन साव की कथित मुठभेड़ में मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब किरण देवी की ओर से ऑनलाइन एफआईआर दी गई थी, तो उसे अब तक रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? अदालत ने इस पर राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है. इसके अलावा प्रार्थी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका (आईए) पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

‘साजिश के तहत रास्ते में मार दिया’
अमन की मां किरण देवी ने याचिका में आरोप लगाया है कि 11 मार्च को पलामू में उनके बेटे का पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया. उन्होंने कहा है कि उनके बेटे को रायपुर सेंट्रल जेल से रांची स्थित एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में साजिश के तहत उसे मार दिया गया.

याचिका में बताया गया है कि पिछले वर्ष अक्टूबर में अमन को 75 पुलिसकर्मियों की टीम के साथ चाईबासा जेल से रायपुर स्थानांतरित किया गया था, लेकिन रायपुर से रांची लाने के दौरान केवल 12 सदस्यीय एटीएस टीम तैनात थी.

FIR में लगाए गए ये आरोप
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार इस मामले की सुनवाई में जान-बूझकर देरी कर रही है, जिससे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर कॉल रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी सीमित समय में ही मोबाइल कंपनियों से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन देर होने से ऐसे प्रमाण नष्ट हो सकते हैं.

सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग
किरण देवी का कहना है कि उन्हें पहले से आशंका थी कि पुलिस उनके बेटे की हत्या की साजिश कर रही है और बाद में उसे एनकाउंटर का नाम दे देगी. इस मामले में याचिकाकर्ता ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, सीबीआई निदेशक, झारखंड गृह सचिव, डीजीपी, एसएसपी रांची और एटीएस के अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया है और सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की है. अदालत ने अगली सुनवाई में राज्य सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है.

 

Source : Agency

आपकी राय

15 + 9 =

पाठको की राय